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         बाल संरक्षण 

    बाल अधिकार और संरक्षण एवं बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ।

 मंत्रालय द्वारा हाल ही में तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की मंजूरी दी गई है मिशन वात्सल्य, मिशन पोषण 2.0 और मिशन शक्ति।.....

संक्षेप में 

भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा लगभग 158 मिलियन 0 से 6 साल के आयु वर्ग के  बच्चे हैं । तथा 472  मिलियन 18 साल की उम्र तक के है जो देश की कुल आबादी का 39 % है।  

.  देश में लगभग 30 मिलियन अनाथ बच्चे है जो देश के युवा अबादी का 4 % है ।

.  आंकड़ों के अनुसार इन 30 मिलियन अनाथ बच्चे में से लगभग 470000 संस्थागत देखभाल में है, परंतु इनमें से कुछ ही बच्चे को परिवार मिल पाता है, क्योंकि भारत में गोद लेने की दर बहुत कम है।

. सरकार के केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ( C A R A ) के आंकड़े की बात करे तो 2010 में देश में 5693 बच्चों और 2017-2018 में केवल 3276 बच्चों को ही गोद लिया गया वहीं 2019-2020 में केवल 3351 बच्चों को ही गोद लिया गया है। जबकि 29000 परिवार से भी अधिक लोग बच्चों को गोद लेने में इच्छुक है प्रांत भारत में दत्तक ग्रहण कानून सख्त होने के कारण गोद लेने वाले परिवार की संख्या कम है ।

 .  केंद्रीय दत्तक ग्रहण संशोधन प्राधिकरण (CARA) की शुरुआत के साथ गोद लेने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया है , यह प्राधिकरण भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। जो गोद लेने वाले बच्चे के माता-पिता को डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करती है।

 .  भारत में दत्तक ग्रहण प्रथा मुख्य रूप से हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम, 1956 तथा जेजे अधिनियम, 2000 के अनुसार होता है।

.  मंत्रालय द्वारा हाल ही में तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की मंजूरी दी गई है मिशन वात्सल्य, मिशन पोषण 2.0 और मिशन शक्ति.....।

विस्तार में जानकारी 

भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा- लगभग 158 मिलियन , 0-6 साल के आयु वर्ग के बच्चे हैं । भारत में 18 साल की उम्र तक के 472 मिलियन बच्चे हैं जो देश की कुल आबादी का 39 प्रतिशत हैं । भारत में लगभग 30 मिलियन अनाथ और परित्यक्त बच्चे हैं जो कि युवा आबादी का लगभग 4 प्रतिशत हैं ।
               संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ( यूनिसेफ ) के अनुसार , भारत में 29.6 मिलियन अनाथ और परित्यक्त बच्चे हैं । हालांकि , निजी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 में इन 30 मिलियन बच्चों में से केवल 470,000 बच्चे संस्थागत देखभाल में थे । इनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा लगभग आधा मिलियन बच्चों को ही परिवार की देखभाल मिल पाती है , क्योंकि भारत में गोद लेने · की दर बहुत कम है । इसका मतलब है कि बाल विकास पर सरकार के ध्यान में , एक बड़ा पुनर्समायोजन करने की आवश्यकता है , क्योंकि वर्तमान में लाखों बच्चे , सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का जीवन जीने के अवसरों से वंचित हैं । भारत में गोद लेने की दर हमेशा कम रही है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें और गिरावट आई है । सरकार के केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ( सीएआरए ) के आंकड़े बताते हैं कि 2010 में , देश में 5,693 बच्चों को और 2017-2018 में , केवल 3,276 बच्चों को गोद लिया गया । यह गिरावट इसलिए हुई क्योंकि छोड़े गए लगभग 30 मिलियन बच्चों में से केवल 261,000 ही संस्थागत देखभाल के अधीन हैं , जो कि केवल 0.87 प्रतिशत है । 
        आंकड़ों से पता चलता है कि जहां 29,000 से अधिक दंपत्ति बच्चों को गोद लेने के इच्छुक हैं , वहीं केवल 2,317 से 3,000 बच्चे ही गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं । भारत में दत्तक ग्रहण कानून सख्त हैं , जिसके कारण गोद लेने की संख्या काफी कम है । मार्च 2019-2020 से केवल 3351 बच्चों को गोद लिया गया है । यह गोद लेने वाले बच्चों और भावी माता - पिता के बीच एक व्यापक अंतर को दर्शाता है । भारत में गोद लेने के निम्न स्तर के कई कारण हैं । 
              सबसे पहले , गोद लेने के लिए पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि परित्यक्त बच्चों का संस्थागत देखभाल में अनुपात बहुत कम है । भारत में बच्चों को सड़कों पर होना सबसे आम नजारा है । जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सड़क पर रहने वाले बच्चों को बाल देखभाल संस्थान ( सीसीआई ) में पहुंचाना चाहिए , और यदि उनके माता - पिता नहीं मिलते हैं , तो उन्हें गोद लेने के लिए रखा जाना चाहिए ।
              राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( एनसीपीसीआर ) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 5,850 पंजीकृत और 8,000 से अधिक गैर - पंजीकृत सीसीआई हैं । नियमों के अनुसार , केवल पंजीकृत संस्थान को ही गोद लेने वाली एजेंसियों से जोड़ा जा सकता है । सभी पंजीकृत और गैर - पंजीकृत सीसीआई में 2,32,937 बच्चे हैं । हालांकि , भारत में सभी सीसीआई कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं । गैर- पंजीकृत संस्थानों में बच्चे खराब देखभाल , शारीरिक हिंसा , शोषण और तस्करी का शिकार हो सकते हैं । सरकार को लाखों बच्चों को संस्थागत देखभाल और एक परिवार का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें सड़कों से हटाने की रणनीति के साथ - साथ अधिक सीसीआई स्थापित करने पर अधिक संसाधन लगाने चाहिए । यह तब हो सकता है जब सरकार , गैर- पंजीकृत सीसीआई को बंद करने , जिला स्तर के बाल संरक्षक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने और बच्चा चाहने वालों के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में गोद लेने पर देशव्यापी अभियान चलाने के लिए अपना ध्यान , धन और संसाधनों को बढ़ाए । 

               विकलांगता और दत्तक ग्रहण 

    जनवरी 2020 में , केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ( सीएआरए ) ने गोद लेने की प्रक्रिया में सुधार कर इसे सुव्यवस्थित करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर राय ली । चर्चा के अन्य बिंदुओं में , यह भी सामने आया कि संस्था ने 14 उप- श्रेणियों में फैले विशेष आवश्यकता ' वाले बच्चों का वर्गीकरण तैयार किया है । यह वर्गीकरण संभावित दत्तक माता - पिता को बच्चों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और गोद लेने की संभावनाओं को बढ़ाने में सक्षम करेगा । हालाँकि , सीएआरए द्वारा साझा किए गए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार , 2018 और 2019 के बीच केवल 40 दिव्यांग बच्चों को गोद लिया गया था , जो वर्ष में गोद लिए गए बच्चों की कुल संख्या का लगभग 1 प्रतिशत है ।
             वार्षिक रुझानों से पता चलता है कि हर गुजरते साल के साथ न विशेष जरूरतों वाले बच्चों का घरेलू दत्तक ग्रहण कम हो रहा है । साथ ही , विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने वाले विदेशी लगातार बढ़ रहे हैं । दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ' स्वस्थ ' बच्चे के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है । 
            वर्ष 2015 में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ( सीएआरए ) की शुरुआत के साथ , गोद लेने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया । यह प्राधिकरण , भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है । यह प्रणाली गोद लेने वाले बच्चों और भावी माता - पिता के केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करती है । यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और देश में और अंतरराष्ट्रीय दत्तक - ग्रहण की निगरानी और विनियमन के लिए अनिवार्य है । सीएआरए को 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर - राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण पर 1993 हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतर - देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है ? 
         यह , प्राथमिक रूप से मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से ' अनाथ , परित्यक्त और आत्मसमर्पण ' बच्चों को गोद लेने से संबंधित है । 2018 में , प्राधिकरण ने लिव - इन संबंधों वाले व्यक्तियों को भारत से और उसके भीतर बच्चों को गोद लेने की अनुमति दी । हालांकि हालांकि इसका मुख्य फोकस गोद लेने की प्रक्रिया को तेज करना है , क्योंकि प्रतीक्षा अवधि लंबी होती जा रही है ।
           भारत में दत्तक ग्रहण प्रथा मुख्य रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम , 1956 ( एचएएमए ) और किशोर न्याय ( बच्चों की देखभाल और संरक्षण ) अधिनियम , 2000 ( जेजे अधिनियम ) के अनुसार लागू होता है । दोनों कानूनों के अलग - अलग प्रावधान और उद्देश्य हैं । हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम हिंदुओं को और उनके द्वारा गोद लेने को नियंत्रित करता है । यहां ' हिंदुओं ' की परिभाषा में बौद्ध , जैन और सिख शामिल हैं । यह एक दत्तक बच्चे को स्वाभाविक रूप से पैदा हुए बच्चे के सभी अधिकार देता है , जिसमें विरासत का अधिकार भी शामिल है । 
            जेजे अधिनियम बनने तक , अभिभावक और बच्चा अधिनियम ( जीडब्ल्यूए ) , 1980 , गैर - हिंदू व्यक्तियों के लिए बच्चों के अभिभावक बनने का एकमात्र ज़रिया था । चूंकि जीडब्ल्यूए व्यक्तियों को कानूनी अभिभावक के रूप में नियुक्त करता है , न कि प्राकृतिक माता - पिता के रूप में , अतः बच्चे के 21 वर्ष के हो जाने और व्यक्तिगत पहचान ग्रहण करने के बाद संरक्षकता समाप्त कर दी जाती है । 
बाल अधिकार और संरक्षण एवं बाल अधिकार और संरक्षण आयोग ।
बाल अधिकार और संरक्षण एवं बाल अधिकार और संरक्षण आयोग 

          दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में हितधारक 

 1. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण , समय - समय पर दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है और दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के विभिन्न हितधारकों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है । 
 2. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी ( एसएआरए ) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी , केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के साथ समन्वय में गोद लेने और गैर - संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देने तथा निगरानी करने के लिए राज्य के भीतर एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करती है । 
 3. स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी ( एसएए ) - एसएए को बच्चों को गोद लेने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 41 की उप - धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।
 4. प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी ( एएफएए ) प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी को एक विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है , जिसे सीएआरए द्वारा भारतीय बच्चे को गोद लेने वाले नागरिक के देश के संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर गोद लेने से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए अधिकृत किया गया है । 
 5. जिला बाल संरक्षण इकाई ( डीसीपीयू ) - डीसीपीयू , अधिनियम की धारा 61 क के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक इकाई है । यह जिले में अनाथ , परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की पहचान करता है और उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करता है ।
              मंत्रालय बच्चों के कल्याण , विकास और संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है । उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए , केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में मिशन मोड में लागू होने वाली 3 महत्वपूर्ण अम्ब्रेला योजनाओं को मंजूरी दी है । ये हैं - मिशन वात्सल्य , मिशन पोषण 2.0 और मिशन शक्ति ।

        मिशन वात्सल्यः 

इस मिशन में , नीति निर्माताओं द्वारा बच्चों को सर्वोच्च राष्ट्रीय संपत्ति में से एक के रूप में मान्यता दी गई है । इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना ; बच्चों के विकास के लिए संवेदनशील , सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना ; जेजे अधिनियम 2015 के अधिदेश को पूरा करने में राज्यों / केंद्रशासित क्षेत्रों की सहायता करना और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है ।
          मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य की कार्रवाई में खामियों को दूर करना , लैंगिक समानता और बाल - केंद्रित कानूनों , नीतियों तथा कार्यक्रमों को बनाने के लिए अंतर - मंत्रालयी और अंतर - क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देना है ।

        मिशन पोषण 2.0 :

 यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जो पोषण सामग्री और वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से बच्चों , किशोरियों , गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने और स्वास्थ्य , कल्याण तथा प्रतिरक्षा का पोषण करने वाले कार्यकलापों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का प्रयास करता है । यह पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत भोजन की गुणवत्ता और वितरण को अनुकूलित करने का प्रयास करता है । 
            कार्यक्रम के तहत , टीएचआर के पोषण संबंधी मानदंडों , मानकों , गुणवत्ता तथा परीक्षण में सुधार किया जाएगा और पारंपरिक सामुदायिक भोजन की आदतों के अलावा अधिक से अधिक हितधारक और लाभार्थी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा । पोषण 2.0 तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों / योजनाओं अर्थात आंगनवाड़ी सेवाएं , किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान को अपने दायरे में लाएगा ।

            मिशन शक्तिः 

इस योजना के तहत एकीकृत देखभाल , सुरक्षा , संरक्षण , पुनर्वास और सशक्तीकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए एक एकीकृत नागरिक केंद्रित जीवनचक्र सहायता की परिकल्पना की गई है , क्योंकि वे अपने जीवन के विभिन्न चरणों में प्रगति करती हैं । मिशन शक्ति की दो उप - योजनाएं -संबल और सामर्थ्य हैं ।
             संबल उप - योजना में वन स्टॉप सेंटर की मौजूदा योजना , 181 महिला हेल्पलाइनें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शामिल हैं । इसके अलावा , नारी अदालतों का एक नया घटक , समाज और परिवारों के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने तथा सुविधा प्रदान करने के लिए महिलाओं के समूह के रूप में जोड़ा गया है । सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है , जिसमें उज्ज्वला , स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की मौजूदा योजनाएं शामिल हैं । इसके अलावा , कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ( पीएमएमवीवाई ) , जो अब तक अम्ब्रेला आईसीडीएस योजना के तहत रही है , को भी सामर्थ्य उप योजना में शामिल किया गया है ।

बाल अधिकार और संरक्षण एवं बाल अधिकार और संरक्षण आयोग 
बाल अधिकार और संरक्षण एवं बाल अधिकार और संरक्षण आयोग 

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